MCD: पुराने संपत्ति मालिकों को राहत, दिल्ली नगर निगम के सदन की बैठक में इस संबंध में ले गए प्रस्ताव को सदन में मंजूरी दे दी है और इस प्रस्ताव को पास कर दिया है. MCD ने जानकारी दी है कि यदि किसी संपत्ति मालिक को मकान के दो फ्लोर के निर्माण की मंजूरी मिली हुई है और अब उसे अगर तीसरा फ्लोर बनवाना है, ऐसी स्थिति में यह प्रस्ताव ऐसे संपत्ति मालिकों के लिए सहायक होगा. अब पुरानी संपत्ति में किसी भी बदलाव को अवैध निर्माण नहीं माना जाएगा.
.मेयर डॉक्टर शैली ओबेरॉय ने बताया कि संपत्ति मलिक अगर अपनी संपत्ति में कोई नवीनीकरण बदलाव या अतिरिक्त निर्माण करता है तो उसे राहत दी गई है. उस प्रॉपर्टी को अब सील नहीं किया जाएगा. संपत्ति मालिक उसे नियमित कर सकता है, इसके प्रस्ताव को पास कर दिया गया है. इसके बाद निगम के मूल्यांकन व संपत्ति कर विभाग के अधिकारी भवन विभाग से इसके निर्माण की योजना के बारे में जानकारी मांगेंगे। इसमें मूल्यांकन अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह भवन विभाग को जवाब दें। निगम के दोनों विभागों को इस प्रक्रिया को 15 दिन के अंदर पूरा करना होगा।
बदलाव से पहले निगम की स्वीकृति जरूरी-
निगम के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यदि किसी संपत्ति मालिक को दिल्ली में दो फ्लोर के मकान की भवन निर्माण की मंजूरी मिली हुई है, अब उसे तीसरा फ्लोर बनवाना है, ऐसी परिस्थिति में यह प्रस्ताव ऐसे संपत्ति मालिकों के लिए सहायक होगा। यह रिहायशी व व्यावसायिक दोनों संपत्ति पर लागू होगा। लोगों को यह भी राहत मिलेगी कि उनकी पुरानी संपत्ति में कोई भी बदलाव करने पर उसे अवैध करार नहीं दिया जाएगा।
लाखों लोगों को लाभ-
निगम के इस नए प्रस्ताव के तहत लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। रियल एस्टेट विशेषज्ञों के अनुसार,यह फैसला जनहित में है और काफी समय से परेशान लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
माली की नियुक्ति के प्रस्ताव पर मुहर लगी-
निगम ने अपने 12 क्षेत्रों में पार्कों और उद्यानों के रखरखाव के लिए 2,292 माली, 18 ड्राइवर और तीन तकनीकी सहायकों को नियुक्त करने का प्रस्ताव पारित किया है। एमसीडी के हिंदू राव अस्पताल में डीएनबी कोर्स शुरू करेगा। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर के माली आदि की परेशानी को ध्यान में रखते हुए पांच महीने का सेवा विस्तार दिया जाएगा।